गिरधारी एनकाउंटर: कोर्ट ने आज शाम तक मांगी रिपोर्ट
By -Youth India Times
Wednesday, February 24, 20212 minute read
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कोर्ट ने कहा सीजेएम बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार एनकाउंटर में कौन से हथियार प्रयोग किए गए
लखनऊ। अजीत सिंह की हत्या के आरोपी गिरधारी विश्वकर्मा की पुलिस रिमांड के दौरान मुठभेड़ में हुई मौत को लेकर न्यायिक कार्रवाई में कोर्ट में झूठे तथ्य देने और कमिश्नर डीके ठाकुर, डीसीपी संजीव सुमन, एसीपी प्रवीण मलिक और थानाध्यक्ष विभूतिखंड चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग वाली अर्जी दी गई है। इस मामले में जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने मामले की सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तारीख तय करते हुए सीजेएम से रिपोर्ट तलब की है।
कोर्ट ने आदेशित करते हुए कहा कि सीजेएम 24 फरवरी की शाम तक रिपोर्ट देकर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार एनकाउंटर में कौन से हथियार प्रयोग किए गए। घटना की तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट को भेजा गया। आजमगढ़ के वकील सर्वजीत की अर्जी पर रिपोर्ट देने के लिए पुलिस ने बिना कारण दर्शाए एक सप्ताह का समय लिया। कोर्ट ने कहा कि यह आवश्यक हो गया है कि परिवादी की अर्जी में लगाये गए आरोप की चंद्रशेखर सिंह व आरोपियों ने न्यायिक कार्रवाई में झूठे तथ्य दिए हैं कि जांच कराई जाए या नहीं। कोर्ट ने कहा कि इस पर 25 फरवरी की शाम 4 बजे आदेश दिया जाएगा। इसके पहले परिवादी राकेश विश्वकर्मा के वकील प्रांशु अग्रवाल ने अर्जी देकर बताया कि आरोपियों ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है। कहा गया कि आरोपी मामले की रिपोर्ट नही दर्ज कर रहे वही रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी पर थानाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने बिना कारण दर्शाए रिपोर्ट देने के लिए सीजेएम से एक सप्ताह के समय की मांग की है। वहीं सीजेएम को गाइडलाइंस के अनुसार, इस एनकाउंटर की सूचना भी नही दी गई है वहीं आरोपियों ने झूठे शपथपत्र भी दिए है लिहाजा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।