उप्र पंचायतों के आरक्षण और आवंटन की अधिसूचना जारी, जानिए क्या होगी नई व्यवस्था
By -Youth India Times
Thursday, March 18, 2021
0
लखनऊ। प्रदेश के पंचायतीराज विभाग ने राज्य की पंचायतों में स्थानों और पदों के आरक्षण और आवंटन के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। मंगलवार 16 मार्च को कैबिनेट ने हाईकोर्ट के 15 मार्च के आदेश का अनुपालन करते हुए पंचायतों में आरक्षण के लिए आधार वर्ष (बेस इयर) 1995 के बजाए 2015 को मानकर आरक्षण तय करने का निर्णय लिया था। कैबिनेट के इस निर्णय के आधार पर पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने उ.प्र.पंचायती राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (बारहवां संशोधन) नियमावली 2021 की अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार प्रदेश की राज्यपाल ने उ.प्र. पंचायतराज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली में संशोधन करने की दृष्टि से नई नियमावली बनाने का आदेश दिया है। यह नियमावली उ.प्र. पंचायतीराज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (बारहवां संशोधन) नियमावली 2021 कहलाएगी। इस नियमावली में 2015 को आधार वर्ष मानकर राज्य की पंचायतों में स्थानों और पदों के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।