आजमगढ़: आयुक्त ने कुंटू सिंह के पॉलीटेक्निक कॉलेज ध्वस्तीकरण पर फैसला रखा सुरक्षित

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आजमगढ़। माफिया कुंटू सिंह के रुद्र प्रताप पॉलीटेक्निक कालेज देउपुर के ध्वस्तीकरण मामले में मंडलायुक्त ने शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। जिला पंचायत के ध्वस्तीकरण के आदेश को पूर्व में कुंटू की ओर से उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय में अपना पक्ष रखें। उसी क्रम में मंडलायुक्त के यहां मामले की सुनवाई की गई। रुद्र प्रताप पॉलीटेक्निक कॉलेज की तरफ से अधिवक्ता आद्या प्रसाद सिंह ने कहा कि उक्त कालेज के ध्वस्तीकरण का आदेश जिला पंचायत की तरफ किया गया है जो सही नहीं है। 30 जनवरी को जारी एकपक्षीय आदेश को स्थगित किया जाए, ताकि मामले की सही सुनवाई कर आगे की कार्रवाई की जा सके।
दूसरी तरफ जिला शासकीय अधिवक्ता रामकृष्ण मिश्रा ने कहा कि रुद्र प्रताप पॉलीटेक्निक कॉलेज जिस स्थान पर बना है वहां बाबा परमहंस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 1970 से चल रहा था। 2018 में यह भूमि और भवन रुद्र प्रताप पॉलीटेक्निक कॉलेज के नाम विक्रय कर दिया गया। विक्रय बाबा परमहंस उत्तर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक द्वारा परमिशन लेकर किया गया था। भवन और जमीन पॉलीटेक्निक कॉलेज के नाम हो जाने के बाद प्रबंधक द्वारा जिला पंचायत से बिना अनुमति लिये निर्माण कराकर पठन-पाठन शुरू किया गया जो अनुचित है इसीलिए 30 जनवरी को भवन ध्वस्त करने का आदेश पारित किया गया था।

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