पंचायत चुनाव: सभी उम्मीदवारों को नहीं देना होगा अदेयता प्रमाण पत्र
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Sunday, April 04, 20212 minute read
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लखनऊ। प्रदेश में हो रहे त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में सभी उम्मीदवारों से अदेयता प्रमाण पत्र मांगा जाना नियम संगत नहीं है। इस बारे में पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने रविवार को एक पत्र राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि कुछ जिलाधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि. और जिला सहकारी बैंक लि. के बकायेदारों से अदेयता प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, यह पंचायतीराज नियमावली के प्रावधानों के विपरीत है।
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