आजमगढ़: कंटेनमेंट जोन में दुकानें खुलीं तो दर्ज होगा मुकदमा
By -Youth India Times
Friday, April 23, 20211 minute read
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आजमगढ़, 23 अप्रैल। कोरोना की वापसी के बाद प्रशासन गंभीर हो गया है। पॉजिटिव मरीजों के घर व आसपास के क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के साथ ही एसडीएम ने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्र में अगर किसी ने दुकान खोली तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उपजिलाधिकारी रावेंद्र सिंह गुरुवार की शाम सात बजे नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे। वहां से निकलने के बाद अधिशासी अधिकारी संपूर्णानंद तिवारी के साथ कंटेनमेंट जोन क्षेत्र का निरीक्षण किया। दुकानदारों के साथ अन्य लोगों को मास्क लगाने का निर्देश दिए। कंटेनमेंट जोन में कपड़े की दो दुकाने खुली मिली तो सख्ती दिखाते हुए बंद करा दिया। प्रभारी निरीक्षक से कहा कि अगर कंटेनमेंट जोन में कोई दुकान खोलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। बिना मास्क लगाए कोई मिलता है तो जुर्माना वसूला जाए। राजेश पांडेय, रामसूरत गोड़, सुशील दुबे, कमला शंकर गिरी, बृजेश, मोबिन, नागेंद्र, सौरभ आदि रहे।