लखनऊ। एम्बुलेंस प्रकरण में बाराबंकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विधायक मुख्तार अंसारी व मऊ के श्याम संजीवनी अस्पताल की मालकिन डॉ. अलका राय समेत सात लोगों के खिलाफ चार्जशीट सोमवार को दाखिल कर दी। इसमें छह लोग एफआईआर दर्ज होने के बाद जेल भेजे गये, जबकि मुख्तार पहले से ही जेल में थे। वहीं इस मामले में पुलिस की रडार पर कई लोग है। एसटीएफ और बाराबंकी पुलिस ने रविवार देर रात से सोमवार दोपहर तक लखनऊ के कई इलाकों में शाहिद की तलाश में दबिश दी पर वह हाथ नहीं लगा। बाराबंकी में पंजीकृत एम्बुलेंस उस समय चर्चा में आई थी जब पंजाब जेल में बंद मुख्तार कोर्ट में पेश होने इसी एम्बुलेंस से गया था। इस मामले के तूल पकड़ने पर बाराबंकी प्रशासन ने जांच करायी। जांच में सामने आया था कि एम्बुलेंस डॉ.अलका राय के नाम बाराबंकी के रफी नगर स्थित पते से बनाई गई फर्जी वोटर आईडी के आधार पर पंजीकृत करायी गई है। इसके बाद एक अप्रैल को शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करायी गई थी। इस मामले में गठित एसआईटी पंजाब से लेकर मऊ तक साक्ष्यों को खंगालने गई थी। कुछ तथ्य हाथ लगने के बाद 20 अप्रैल को डॉ. अलका राय समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पांच दिन पहले एसटीएफ ने मुख्तार के ड्राइवर सलीम को विभूतिखंड में और इंस्पेक्टर पंकज सिंह ने मो. शोएब मुजाहिद को बारबांकी में समर्पण करने से पहले पकड़ लिया था। 20 जुलाई के बाद डा. अलका राय को जेल में बंद हुए तीन माह गुजर जाते इसलिए कोतवाली पुलिस ने इस मामले में अंतरिम चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इंस्पेक्टर पंकज सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी के साथ डॉ. अलका राय, उनके पति एसएन राय, राजनाथ यादव, आनंद यादव के साथ शोएब मुजाहिद व मुख्तार के ड्राइवर सलीम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। शाहिद के एक रिश्तेदार को हिरासत में लेकर रविवार को चार-पांच घंटे तक पूछताछ की गई थी। इस दौरान उसने भी बताया था कि शाहिद भी समर्पण करने की फिराक में है। उसने बाराबंकी में एक और पुराने लखनऊ में तीन जगह बतायी थी जहां शाहिद शरण ले सकता है। रिश्तेदार के इस सुराग पर पुलिस ने इन स्थानों पर ताबड़तोड़ दबिश दी, लेकिन शाहिद का पता नहीं चला। शाहिद पर 25 हजार रुपये इनाम घोषित किया जा चुका है। शाहिद के अलावा कई लोग रडार पर है। इंस्पेक्टर पंकज सिंह ने बताया कि गिरफ्तारी होने के बाद इनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जायेगी। मुख्तार एम्बुलेंस प्रकरण में बाराबंकी कोर्ट में सुरेन्द्र शर्मा की ओर से अग्रिम जमानत का प्रार्थनापत्र डाला गया। जिसमें सुरेन्द्र शर्मा की ओर से उनके वकील ने कहा कि दर्जी मोहल्ला युसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद जिला गाजीपुर निवासी सुरेन्द्र शर्मा को एक अप्रैल को दर्ज मुकदमें में प्रार्थी को रंजिशन फंसाया जा रहा है। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि अभियुक्त पर कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का आरोप है। मामले की विवेचा चल रही है। अत: मामले के समस्त तथ्यों परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए। इस पर कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में सुरेन्द्र शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गया।