पेश नहीं होने पर कोर्ट ने की कार्रवाई रामपुर। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट में पेश न होने पर मिलक की भाजपा विधायक राजबाला के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त को होगी। आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव का है। उस समय राजबाला मिलक-शाहबाद विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर उम्मीदवार थीं। वह चुनाव जीत गई थीं। चुनाव प्रचार के दौरान 11 फरवरी 2017 को उनके खिलाफ शहजादनगर थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मुकदमा तत्कालीन दरोगा जितेंद्र वर्मा की ओर से कराया गया था, जिसमें राजबाला पर बिना अनुमति धमोरा में जनसभा करने का आरोप है। पुलिस ने इस मुकदमे में विवेचना के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमए कोर्ट में चल रही है। इस मुकदमे में भाजपा विधायक ने जमानत तो करा ली थी, लेकिन जमानत के बाद वह मुकदमे की सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं पहुंची। इस पर अदालत ने उनके सम्मन भी जारी किए, लेकिन इसके बाद भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुई। एमपी-एमएलए की कोर्ट ने पहले जमानती और अब गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त को होगी।