छह सितंबर को पेश होने का निर्देश प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर सर्वजीत कौर व पवन कुमार के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को आदेश पालन न करने पर तलब किया था, आदेश की जानकारी के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया और न ही हाजिर हुए। कोर्ट ने सी जे एम शाहजहांपुर के मार्फत वारंट तामील कराने और दोनों अधिकारियों को 6 सितंबर को कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने जय प्रकाश तिवारी की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता वेद प्रकाश पाण्डेय ने बहस की। इनका कहना है कि याची सहायक विकास अधिकारी पंचायत पद से 31 जुलाई 16 को सेवानिवृत्त हुआ। बकाया वेतन व मेडिकल प्रतिपूर्ति को लेकर हाईकोर्ट ने निर्णय लेने का निर्देश दिया। आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका पर कोर्ट ने एक माह का समय देते हुए आदेश का अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा। फिर भी पालन न करने पर दुबारा अवमानना याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने आदेश का पालन करने या हाजिर होने का निर्देश दिया।न आदेश का पालन किया न हाजिर हुए।तो कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर तलब किया है।