ब्रांडेड कंपनी का नकली कपड़ा बेचने पर दो दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज
By -Youth India Times
Thursday, September 02, 2021
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रिपोर्ट—अशोक जायसवाल बलिया। उभांव पुलिस ने ट्रेडमार्क अधिनियम व कापीराइट एक्ट के तहत स्पार्की कम्पनी का नकली कपड़ा बेचने वाले दो दुकानदारों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने यह मुकदमा कम्पनी के इंस्पेक्टर की तहरीर पर दर्ज किया है। कम्पनी के इंस्पेक्टर द्वारा इस मामले में छापेमारी कर उक्त कम्पनी के मुहर लगे 73 कपड़े भी बरामद करने का दावा किया गया है। जनपद में बड़ी कम्पनियों के लेबल पर नकली कपड़े का कारोबार काफी फल-फूल रहा है। इसी के तहत लोगों की शिकायत पर स्पार्की कम्पनी के इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र निवासी गोकुलपुरी, दिल्ली थाना गंगा बिहार ने गुरुवार को बिल्थरारोड के बस स्टेशन गली स्थित तौसिफ कलेक्शन व मां दुर्गा कलेक्शन पर छापेमारी की गई तथा कम्पनी के मुहर लगे 73 नकली कपड़े भी बरामद किया। बाद में उक्त कम्पनी के इंस्पेक्टर ने कपड़ा दुकान के संचालकों तौसिफ हसन निवासी नवानगर व चंदन के विरुद्ध उभांव थाना में तहरीर दी। तहरीर पर उभांव पुलिस ने तौसिफ हसन व चंदन पुत्र राम मिलन के विरुद्ध भादवि की धारा 420, 103/104 ट्रेडमार्क अधिनियम व 63/65 कापीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में उभांव पुलिस दुकान संचालकों को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। कम्पनी के इस कदम से कपड़े के नकली उत्पाद बेचने वालों में हड़कम्प की स्थिति है।