हाईकोर्ट का यूपी डीजीपी को आदेश, तत्कालीन एसपी मैनपुरी को हटाए या जबरन रिटायर करें
By -
Wednesday, September 15, 2021
0
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी में छात्रा की फांसी के मामले में प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने डीजीपी से कहा है कि तत्कालीन एसपी को हटाया जाए या जबरन सेवानिवृत्त करें। कोर्ट ने जवाहर नवोदय विद्यालय मैनपुरी की छात्रा की फांसी के बाद पंचनामे की वीडियो रिकार्डिंग देखी। कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और डीजीपी को पूरी तैयारी के साथ कर कोर्ट में आने का निर्देश दिया। महेंद्र प्रताप सिंह की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति ए के ओझा की खंडपीठ ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने से लगता है कि छेड़छाड़ की गई है। गले में फांसी के निशान संदेह पैदा कर रहे। कोर्ट ने डीजीपी से कहा है कि वह कार्रवाई करें, नहीं तो कड़ा कदम उठाना पड़ेगा।
Tags: