आजमगढ़: थानाध्यक्ष देवगांव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश
By -Youth India Times
Wednesday, September 08, 2021
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कोर्ट ने 9 सितम्बर को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का दिया आदेश आजमगढ़। विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने थाना प्रभारी देवगांव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर नौ सितम्बर को अदालत में व्यक्ति रूप से हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। अपाकृतिक दुष्कर्म के प्रयास व पास्को एक्ट के तहत अदालत ने मुकदमा लंबित है। इस मामले में वादिनी ने पास्को कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था कि पुलिस उपर्युक्त मुकदमें में आरोपियों के प्रभाव में आकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चार सितम्बर तक थाना प्रभारी देवगांव से आख्या तलब की थी। अदालत के आदेश के बावजूद भी देवगांव थाना प्रभारी ने नियत तिथि पर आख्या अदालत में उपलब्ध नहीं कराई। न्यायालय ने इसे अवज्ञा मानते हुए प्रक्रीर्ण मुकदमा दर्ज करने का आदेश देते हुए नौ सितम्बर गुरूवार को न्यायालय में तलब किया है।