इंस्पेक्टर सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
By -Youth India Times
Sunday, October 24, 2021
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जिंदा किशोरी की हत्या में पिता-पुत्र का भेजा था जेल
हसनपुर (अमरोहा)। प्रेमी के साथ लापता किशोरी की हत्या के आरोप में साक्ष्य जुटाए बगैर पिता और भाई समेत तीन लोगों को जेल भेजने के मामले में आदमपुर थाने में तैनात रहे तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार शर्मा समेत 11 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। अदालत ने 20 अक्तूबर को सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया था। मामले में किशोरी प्रेमी के घर जिंदा मिली थी, जबकि पुलिस ने उसकी हत्या करने की फर्जी कहानी गढ़कर निर्दोषों के खिलाफ मुकदमा दर्जकर उन्हें जेल भेज दिया था।
आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव मलकपुर निवासी सुरेश कुमार की नाबालिग बेटी छह फरवरी 2019 को खेत से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। नाबालिग के भाई रूपकिशोर ने होराम, खेमवती, हरफूल, सुरेंद्र और जयपाल के खिलाफ बहन को बहला-फुसलाकर कर ले जाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस केस में होराम और हरफूल को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था। आदमपुर थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार शर्मा ने विवेचना की। उन्होंने मई 2019 में इस घटना का अजीबोगरीब और हैरतअंगेज खुलासा किया। पिता और भाई समेत एक रिश्तेदार को आरोपी बनाकर किशोरी की हत्या कर लाश गंगा में बहा देने की स्क्रिप्ट लिख डाली। पुलिस ने मृतका के कपड़े, तमंचा और कारतूस बरामद करने का भी दावा किया था। इसके साथ ही तीनों को जेल भी भेज दिया था। बीते साल सात अगस्त को कमलेश नजदीक के ही गांव पौरारा में प्रेमी राकेश सैनी के घर जिंदा मिली थी। दोनों के पास एक बेटा भी था। युवती के जिंदा मिलने पर पुलिस की फजीहत हुई थी। इसके बाद कमलेश ने भी अदालत में बयान दर्ज कराए थे। किरकिरी होने पर तत्कालीन एसपी डा.विपिन ताडा ने फर्जी खुलासे पर कोतवाल अशोक शर्मा को सस्पेंड कर दिया था। अदालत में कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद कमलेश के पिता सुरेश कुमार 11 महीने, भाई रूपकिशोर नौ महीने तथा रिश्तेदार देवेंद्र सिंह को 15 महीने बाद जेल से रिहाई मिली। इसके बाद सुरेश कुमार ने प्रभारी निरीक्षक समेत 14 पुलिस कर्मियों के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने इस मामले में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक समेत 11 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। अदालत के आदेश के क्रम में आदमपुर थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। सीओ सतीश चंद्र पांडे ने बताया कि अदालत के आदेश पर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इनके खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा 1-तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार शर्मा 2-उपनिरीक्षक राकेश कुमार 3-उपनिरीक्षक मोहम्मद आरिफ 4-उपनिरीक्षक मनोज कुमार 5-उपनिरीक्षक विनोद कुमार 6-सिपाही कृष्णवीर सिंह 7-सिपाही भूपेंद्र सिंह 8-सिपाही दीपक कुमार 9-सिपाही अनिरुद्ध 10-महिला सिपाही निधि 11-महिला सिपाही अपेक्षा तोमर