आजमगढ़। विशेष न्यायाधीश एसटी, एससी कोर्ट शिवचंद की अदालत ने बुधवार को एक दलित की संदिग्ध परिस्थियों में हुई हत्या के आरोप में एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मुकदमे के अनुसार गंभीरपुर थाना के रामपुर अंडोई गांव निवासी पलट राम की पत्नी मुराती देवी ने घटना के संबंध में संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उसने पुलिस को बताया था कि उसका लड़का जगदीश 17 नवंबर 2008 को खाना खाकर मंडई में सोया था। भोर में लगभग तीन बजे गांव का निर्मल यादव आया और रुपये की लेन-देन कह कर उसे अपने साथ ले गया। बाद में निजामाबाद थाना क्षेत्र में हत्या कर उसकी फेंकी हुई लाश 21 नवंबर 2008 को बरामद हुई। मां मुराती देवी और गांव के अन्य लोगों ने उसकी पहचान जगदीश के रूप में की। पुलिस ने इस मामले की जांच कर आरोपी निर्मल यादव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की वादी मुराती देवी, सुशीला देवी, भाष्कर, फूलचंद, कैलाश प्रसाद तथा राजदेव को बतौर साक्षी अदालत में परीक्षित कराया गया। अदालत ने उभय पक्षों के प्रस्तुत तर्काे को सुनने के बाद हत्याभियुक्त निर्मल यादव को दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।