आजमगढ़: दुष्कर्म आरोपी को आजीवन कारावास, एक लाख पन्द्रह हजार जुर्माना
By -Youth India Times
Thursday, November 25, 20211 minute read
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रिपोर्ट-वेद प्रकाश सिंह ‘लल्ला’ आजमगढ़। नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास व एक लाख पंद्रह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार जहानागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 मई 2018 की सुबह लगभग साढ़े आठ बजे आरोपी अरविंद उर्फ कल्लू पुत्र गोविंद सिंह निवासी गंभीरवन थाना जहानगंज पीड़िता के घर में घुस गया। उसने घर में पीड़िता को अकेली देखकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। इस मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने घटना की जांच पूरी करने के बाद आरोपी अरविंद उर्फ कल्लू के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को आरोपी अरविंद उर्फ कल्लू को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास तथा एक लाख पंद्रह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।