आजमगढ़: गबन के आरोप में ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित
By -Youth India Times
Tuesday, December 14, 2021
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आजमगढ़। अजमतगढ़ ब्लाक के डिघवनिया काजी में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी को 12.98 लाख अपव्यय के माले में जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दूबे ने मंगलवार को निलंबित कर दिया। गांव में इंटर लाकिंग का निमार्ण किया गया था। अपर आयुक्त ग्राम्य विकास मनरेगा की जांच में अपव्यय का मामला उजागर हुआ था।
जिला पंचात राज अधिकरी ने बताया कि अपरआयुक्त ग्राम्य विकास (मनरेगा) ने आठ दिसंबर को भ्रमण के दौरान अजमतगढ़ के ग्राम पंचायत डीघवनिया काजी में जांच की। उनके साथ तकनीकी सहायक ब्लाक, अवर अभियंता लघु सिंचाई अवर अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उपस्थित रहे। दुधई के मंदिर से सतना पिच रोड तक इंटरलाकिंग कार्य एवं तालिब रजा के घर से प्रेमंचद के घर तक इंटर लाकिंग के कार्य की अभिलेखों की जांच की। दुधई के मंदिर से सतना पिच मार्ग तक इंटरलाकिंग कार्य में सात लाख 79 हजार 30 रुपये एवं तालिब के घर से प्रेमंचद के घर तक इंटलाकिंगकार्य में पांच लाख 19 हजार 777 रुपये उपरोक्त दोनों कार्यों में 12 लाख 98 हजार 807 रुपये का अपव्यय जांच में उजागर हुआ। उक्त मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी कमलेश कुमार के विरूद्ध जीयनपुर कोतवाली में धारा 409, 419 व 420 के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ग्राम पंचायत अधिकारी को अपव्यय किए जाने के कारण प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्कालिक प्रभाव से जिला पंचायत रजा अधिकारी ने निलंबित कर बिलरियागंज ब्लाक से संबद्ध कर दिया है। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तहबरपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी प्रकरण की पूरी जांच कर तीन सप्ताह में आरोप पत्र देगे। इसके बाद दोषी ग्राम पंचायत अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे।