योगी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी किया आदेश, अब नहीं चलेगी मनमानी
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Saturday, January 01, 2022
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लखनऊ। अब स्कूल बसों का मनमाना किराया वसूला नहीं जा सकेगा। स्कूल बस से विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों का किराया दूरी के मुताबिक सरकार ने तय किया है। हर वर्ष किराया तय करने का फॉर्मूला भी सरकार ने जारी किया है। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश कक्षा एक से 12 तक के स्कूलों में शिक्षा संस्थानों के नाम से पंजीकृत बसों पर लागू होगा।
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