खाद्यान्न कम पाये जाने और वितरण में धांधली पर दर्ज हुआ मुकदमा आजमगढ़ 20 जनवरी। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी के निर्देश के क्रम में जांच में दोषी पाये जाने पर दो कोटेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि जांच में इन कोटेदारों के यहां कम मात्रा में खाद्यान्न व वितरण में धांधली पाई गई। मामले में जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर ने अवगत कराया कि जगदीश जैशवार, उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत-गद्दनपुर हिच्छनपट्टी, विकास खण्ड-बिलरियागंज, तहसील-सगड़ी, आजमगढ़ की जांच राम प्रवेश पूर्ति निरीक्षक बिलरियागंज द्वारा दिनांक 19 जनवरी 2022 को करायी गयी, जिसमें 31 बोरी (16.05 कु0) गेहूँ व 04 बोरी (02 कु0) चावल कम पाया गया और कुछ कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न वितरण किया जाना पाया गया, जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी के आदेश पर थाना कन्धरापुर में राम प्रवेश पूर्ति निरीक्षक, बिलरियागंज द्वारा जगदीश जैशवार, उचित दर विक्रेता, ग्राम पंचायत-गद्दनपुर हिच्छनपट्टी, विकास खण्ड बिलरियागंज, तहसील सगड़ी, आजमगढ़ के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। इसी के साथ ही संजय कुमार ग्राम पंचायत बेलहथा, विकास खण्ड-रानी की सराय, तहसील सदर, आजमगढ़ के वितरण की जॉच पूर्ति निरीक्षक, रानी की सराय द्वारा दिनांक 19 जनवरी 2022 को करायी गयी, जिसमें गेहूँ 3.62 कु0, चावल 3.42 कु0 कम पाया गया और कुछ कार्डधारकों में निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न वितरण किया जाना पाया गया, जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी के आदेश पर थाना सिधारी में सुरेन्द्र प्रताप, पूर्ति निरीक्षक, रानी की सराय द्वारा संजय कुमार, ग्राम पंचायत-बेलहथा, विकास खण्ड- रानी की सराय, तहसील सदर, आजमगढ़ के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम रिपोर्ट दर्ज करायी गयी।