गैर जमानती वारंट और कुर्की कार्रवाई पर रोक प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली उमाकांत यादव और उसके बेटों को राहत दी है। कोर्ट ने विशेष अदालत प्रयागराज द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट और कुर्की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उन्हें अदालत में उपस्थित होकर जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने का समय दिया है। कोर्ट ने उमाकांत यादव को 20 दिन में जमानत अर्जी दाखिल करने और कोर्ट को नियमानुसार उसे निस्तारित करने का निर्देश दिया है। मगर कहा है कि आदेश की अवहेलना की दशा में कोर्ट को गैर जमानती वारंट और कुर्की कार्रवाई करने की छूट होगी।