गैंगेस्टर एक्ट के मामले में पेश नहीं हो सके मुख्तार

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रिपोर्ट-राहुल पाण्डेय
मऊ। विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए कोर्ट दिनेश कुमार चौरसिया के न्यायालय में गैंगेस्टर एक्ट के मामले में निरुद्ध मुख्तार अंसारी की पेशी सोमवार को नही हो सकी। इस दौरान एडीजीसी फौजदारी राणा प्रताप सिंह ने कोर्ट को अवगत कराया कि मुख्तार अंसारी की एक अन्य मामले में लखनऊ कोर्ट में पेशी होने के चलते इस कोर्ट मे पेश नहीं किया जा सका है। विशेष न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तिथि नियत किया। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार दक्षिण टोला थाना क्षेत्र अंतर्गत 19 मार्च 2010 को राम सिंह मौर्य व उनकी सुरक्षा में लगा सिपाही सतीश की हत्या के मामले को आधार बनाते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण टोला ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। उक्त मामले में साक्ष्य की कार्रवाई होनी है। इसमें मुख्तार अंसारी की पेशी बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होनी थी। लेकिन अभियोजन पक्ष से एडीजीसी फौजदारी ने कोर्ट को अवगत कराया कि मुख्तार अंसारी की एक अन्य मामले में लखनऊ कोर्ट में पेशी होने के चलते उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश नहीं किया जा सका है ।विशेष न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तिथि नियत कर दिया। इस दौरान मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह न्यायालय में उपस्थित रहे तथा मामले की पैरवी किया।

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