मऊ: उच्च न्यायालय ने ग्रामसभा की जमीन खाली कराने का दिया आदेश
By -Youth India Times
Tuesday, March 22, 20221 minute read
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रिपोर्ट-राहुल पाण्डेय मऊ। कोपागंज विकास खंड के इंदारा गांव निवासी अवधेश राम पुत्र स्वर्गीय रामरतन राम ने जिला अधिकारी मऊ को रजिस्टर्ड पत्रक देकर आरोप लगाया है कि इंदारा ग्राम सभा के मधुबन मार्ग पर अति विशिष्ट भूमि है। जिसपर भूमाफियाओं ने साजिश करके कूटरचित अभिलेख तैयार कराकर फर्जी मालियत करा लिया है। तथा उक्त मूल्यवान सरकारी सम्पत्ति को हड़प लिये हैं। वही कई काश्तकार चकबंदी अभिलेख में मशकुट करके रकबा बढ़ा लिया है। जिसके सम्बन्ध में प्रभावित पक्षकार प्रतिवाद किये।और वर्ष 2008 में उनके खिलाफ आदेश पारित हुआ था।परन्तु बन्दोबस्त अभिलेख बनाते समय पुनः उक्त प्रभावित भूमाफियाओं ने अपने नाम से अभिलेख दुरूस्त करा लिये।तब प्रार्थी उच्च न्यायालय प्रयागराज में पीआईएल दाखिल किया।कि राजस्व प्राधिकारी ग्राम सभा सम्पत्ति उक्त आराजियात पर जो अवैध अतिक्रमण किये है उसे बेदखल कर सुरक्षित किया जाये।उस पर उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए 24 फरवरी को आदेश दिया कि 3 माह के अंदर ग्राम सभा की जमीन खाली कराया जाए। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अवधेश कुमार ने जिला अधिकारी से ग्राम सभा की जमीन खाली कराने की मांग किया है।