मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से राहत

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12 मई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक, जानिए मामला
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी व अन्य को मिले अंतरिम संरक्षण को बढ़ा दिया है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि जवाबी हलफनामा याची को दे दिया गया है, शीघ्र ही दाखिल कर दिया जाएगा। कोर्ट ने याची को प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 12 मई को होगी। याची पर विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयानबाजी करने का आरोप है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की खंडपीठ ने अब्बास अंसारी व अन्य की याचिका पर दिया है।
उल्लेखनीय है कि अब्बास अंसारी ने विधानसभा चुनाव के दौरान बयान दिया था कि यूपी में सरकार बदलने के बाद अफसरों को छह महीने नहीं हटने दिया जाएगा और उनसे पहले हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने दावा किया था कि अखिलेश यादव से उनकी बात भी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने इस बयान पर अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 24 घंटे तक प्रचार पर रोक लगाई थी। एफआईआर भी दर्ज की गई थी। अब्बास अंसारी की तरफ से कहा गया था कि इस मामले में चुनाव आयोग पहले ही कार्यवाही कर चुका है। ऐसे में कोई आपराधिक केस नहीं बनता है।

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