रिपोर्ट-वेद प्रकाश सिंह ‘लल्ला’ आजमगढ़। कातिलाना हमले के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने मंगलवार को दोषसिद्ध एक आरोपी को सात वर्ष की कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि इस मुकदमे के दो अन्य आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। यह फैसला विशेष सत्र न्यायधीश जैनेंद्र कुमार पांडेय ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा मकसूद अहमद पुत्र सलामतउल्ला निवासी रामपुरसुदी चकराजा थाना तहबरपुर का भाई मंजूर अहमद उर्फ मकबूल विगत 14 दिसंबर 2018 की रात लगभग नौ बजे घर से खाना खाकर अपने मंडई पर सोने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में ही गांव की अली आजम पुत्र हबीबुल्ला, विरेंद्र शर्मा पुत्र हरपाल तथा अखिलेश गुप्ता पुत्र मोती गुप्ता ने मंजूर अहमद को घेर लिया और अली आजम ने कट्टे से मंसूर अहमद पर फायर कर दिया। गोली लगने से घायल मंजूर अहमद को जिला अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर देख घायल को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने जांच करने के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से मकसूद, मंजूर अहमद,शाहिना परवीन, डा० सर्वेश राज, डा० प्रसून केसरी, विवेचक उमेशचंद यादव, कांस्टेबल कुंजबिहारी, विवेचक अनिल कुमार मिश्र को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अली आजम को सात वर्ष की कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि आरोपी वीरेंद्र शर्मा तथा अखिलेश गुप्ता को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।