आज़म खान के खिलाफ पूर्व सांसद जयाप्रदा की याचिका खारिज

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खान के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग में दाखिल पूर्व सांसद जयाप्रदा नाहटा की चुनाव याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने याचिका खारिज करने के साथ लंबित सभी अर्जियां निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर पक्ष रखने के लिए कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। आज़म खान के अधिवक्ता एनके पांडेय ने कोर्ट को बताया कि आजम खान ने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है इसलिए चुनाव याचिका अर्थहीन हो चुकी है। कोर्ट ने याची के अधिवक्ता के उपस्थित न होने के कारण याचिका अदम पैरवी में खारिज कर दी। दूसरी तरफ न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने आजम खान की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है और अगली सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख लगाई है।

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