रिपोर्ट-वेद प्रकाश सिंह ‘लल्ला’ आजमगढ़। नाबालिग किशोरी के अपहरण व दुराचार के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने बुधवार को एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा अस्सी हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी मुकेश पुत्र अशोक निवासी काशीराम कालोनी थाना शहर कोतवाली ने 4 जून 2014 की दोपहर चौदह वर्षीया पीड़िता को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया। आरोपी मुकेश पीड़िता को जौनपुर ले गया जहां उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। घटना के दो दिन बाद पुलिस ने पीड़िता की माता की शिकायत पर पीड़िता को ढूंढ निकाला। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी मुकेश के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मुकेश को बीस वर्ष के कठोर कारावास तथा अस्सी हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।