मुख्तार अंसारी की पत्नी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी
By -Youth India Times
Thursday, May 19, 20221 minute read
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मऊ। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/ फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक रामराज ने विवेचक की अर्जी पर सुनवाई के बाद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी सहित तीन लोगों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार दक्षिण टोला थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष की तहरीर पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसमें पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर रैनी ग्राम सभा में ग्राम समाज की भूमि किए गए अवैध अतिक्रमण के मामले में दर्ज एफआईआर को आधार बनाते हुए गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसमें पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी सहित पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है। मामले में पुलिस ने कई बार अफसा अंसारी की गिरफ्तारी का प्रयास किया, लेकिन वह गिरफ्तारी से बचती रही। इस पर मामले के विवेचक थानाध्यक्ष सरायलखंसी ने कोर्ट में अर्जी देकर अफसा अंसारी सहित तीन की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया था। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/ फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक रामराज में अफसा अंसारी सहित तीन लोगों की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया। पुलिस अधीक्षक सुशील घुले ने बताया कि पूर्व में गैंगेस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। विवेचना के क्रम में अफसा अंसारी सहित तीन के विरुद्ध कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी किया गया है। जिसपर उनकी गिरफ्तारी के लिए दो टीमें बनाई गई है।