आजमगढ़: माफिया कुंटू के पट्टीदार का गैस एजेंसी का गोदाम होगा कुर्क, देखें वीडियो

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डीएम ने तहसीलदार सगड़ी को उक्त जमीन का प्रशासक नियुक्त किया
जीयनपुर कोतवाल को एक हफ्ते के अंदर जमीन को कुर्क कर आख्या उपलब्ध कराने का आदेश
आजमगढ़। माफिया ध्रुव सिंह कुंटू की 8.90 लाख रुपये की जमीन कुर्क कर ली गई है। शुक्रवार को डीएम विशाल भारद्वाज ने गैंगस्टर एक्ट के तहत यह आदेश जारी किया है। साथ ही कोतवाल जीयनपुर को निर्देश दिया कि उक्त जमीन पर बने गैस एजेंसी के गोदाम को खाली कराते हुए एक सप्ताह के भीतर जमीन को कुर्क करते हुए आख्या उपलब्ध कराएं। डीएम ने तहसीलदार सगड़ी को उक्त जमीन का प्रशासक नियुक्त कर दिया है।
डीएम द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक कोतवाल जीयनपुर की तरफ से दी गई आख्या के मुताबिक जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा सुल्तानपुर गांव निवासी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू ने अपने दबंगई के बल पर और अपराध जगत से कमाए गए रुपयों से अपने पट्टीदार के नाम से गैंस एजेंसी का लाइसेंस दिलवाया है। उक्त गैस एजेंसी का गोदाम छपरा सुल्तानपुर गांव में राकेश के चक से सटा हुआ है। उक्त गोदाम की कीमत लोक निर्माण विभाग द्वारा 8.90 लाख रुपये आंकी गई है। उक्त विवरण से स्पष्ट हो गया है कि कुंटू सिंह ने यह जमीन अपने आपराधिक छवि की वजह से कब्जाई है। उक्त जमीन को कुर्क किया जाना न्याय संगत है। डीएम ने आदेश दिया है कि उक्त गैस एजेंसी का भवन/गोदाम को कुर्क करके एक सप्ताह के भीतर कोतवाल जीयनपुर रिपोर्ट भेजेंगे। साथ ही डीएम ने उक्त जमीन का तहसीलदार सगड़ी को प्रशासक नियुक्त किया है। इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है।
कुंटू सिंह पर हैं 70 मुकदमें-जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा सुल्तानपुर गांव निवासी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू है। वह पेशेवर अपराधी है। उसके खिलाफ आजमगढ़ के अलावा मऊ, जौनपुर समेत अन्य जिलों में करीब 70 से अधिक मुकदमे दर्ज है। बहरहाल कुंटू सिंह कासगंज जेल में बंद है। उसके ऊपर सगड़ी विधान सभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या का आरोप है। इस मुकदमे की अदालत में चल रही सुनवाई में कुंटू सिंह दोषी करार दिया गया है। अदालत कुंटू समेत उसके गिरोह को नौ लोगों को दोषी मानते हुए गुरुवार को सजा सुनाने वाली थी, लेकिन तकनीकि कारणों से फैसला नहीं सुनाया जा सका। अब यह फैसला 17 मई को सुनाया जाएगा।
एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ ने बताया कि छपरा सुल्तानपुर गांव में कुंटू सिंह ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता का फायदा उठाते हुए जमीन में गैस एजेंसी/गोदाम बना लिया है। जो उसके पट्टीदार चलाते हैं। उक्त जमीन को डीएम द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के 14 (1) के तहत कुर्क करने का आदेश दिया है। जल्द ही इस आदेश का पालन कराया जाएगा।

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