हाईकोर्ट ने रद्द किया सिपाही की बर्खास्तगी का आदेश
By -Youth India Times
Friday, May 20, 20221 minute read
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नशे की हालत में एसओ से की थी बदसलूकी प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही द्वारा नशे की हालत में अपने एसओ से बदसलूकी करने पर उसके खिलाफ पारित बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया है। इस आदेश के जरिए उसकी सेवा को समाप्त कर दिया गया था। यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा ने दशरथ सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी पुलिस अधीक्षक ललितपुर का आदेश गलत है। कोर्ट ने मामले में आईजी झांसी रेंज झांसी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दूरसंचार उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सिपाही की सेवा से बर्खास्तगी की पुष्टि करने वाले आदेशों को भी रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याची का न तो यूरिन परीक्षण किया गया और न ही रक्त परीक्षण किया गया। जबकि, उस पर लगाए गए आरोप के आधार पर ये दोनों ही जांच जरूर होने चाहिए थे। याची को जब विभागीय कार्यवाही में दंडित किया जा रहा था तब इन तथ्यों पर भी विचार किया जाना जरूरी था। कोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में याची के खिलाफ पारित आदेश पोषणीय नहीं है। उसे रद्द किया जाता है।