आजमगढ़: दो हत्यारोपियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा
By -Youth India Times
Wednesday, June 08, 20221 minute read
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रिपोर्ट-वेद प्रकाश सिंह ‘लल्ला’ आजमगढ़। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में दो आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को पचीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश जैनेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा फहीम आलम पुत्र शकील निवासी झकहां थाना फूलपुर की गांव के अबुलैस से रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के कारण 13 जून 2018 की रात वादी फहीम के ट्यूबेल के मोटर को अबुलास अबुल आस पुत्र अबूजर तथा ओबैदा पुत्र स्व० अतीक ने क्षतिग्रस्त करके पाइप को काट दिया था। जिसके कारण वादी फहीम के भाई फहम ने विरोध किया था। इसी रंजिश को लेकर अबुलैस तथा ओबैदा ने 14 जून 2018 की रात लगभग नौ बजे वादी के भाई फहम पर चाकू से बुरी तरह से हमला कर दिया। बुरी तरह से घायल हो फहम को निजी अस्पताल में तथा बाद में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां बेहतर इलाज के लिए डाक्टर ने फहम को वाराणसी रेफर कर दिया। वाराणसी ले जाते समय रास्ते में फहम की मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता ओमप्रकाश सिंह तथा गोपाल पांडेय ने वादी फहीम आलम समेत कुल बारह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अबुलैस तथा ओबैदा को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।