आजमगढ़: अपहरण व दुष्कर्म के मामले में 10 साल सश्रम कारावास की सजा
By -Youth India Times
Sunday, July 03, 2022
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रिपोर्ट-वेद प्रकाश सिंह ‘लल्ला’ आजमगढ़। न्यायालय में लगभग आठ वर्ष से विचाराधीन अपहरण व दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए उसे 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। गंभीरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने विगत 14 मई 2014 को बरदह थाना क्षेत्र के बेलाखास ग्राम निवासी इश्तेयाक अहमद उर्फ सलमान पुत्र सलीम अहमद के खिलाफ नाबालिग पुत्री को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते रिपोर्ट दर्ज कराई। गंभीरपुर पुलिस ने विगत 16 मई 2014 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया उसके खिलाफ उठाए गए साक्ष्य संकलन को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत किया। पुलिस द्वारा मुकदमे की पैरवी के दौरान गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शनिवार को आरोपी इश्तियाक उर्फ सलमान को दोषसिद्ध पाते हुए उसे 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।