विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान अधिकारी और अन्य लोगों से मारपीट करने का मामला लखनऊ। 28 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान अधिकारी और अन्य लोगों से मारपीट करने के मामले में सपा प्रत्याशी रहे राज बब्बर को एमपी/एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि राजबब्बर को अंतरिम जमानत भी मिल गई है। बतादें कि 24 जून को हुई सुनवाई में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राज बब्बर के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने पक्षकारों को सुनने के दौरान 7 जुलाई तक के लिए अपना फैसला निर्णय सुरक्षित कर लिया है। 2 मई 1996 को मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा द्वारा थाना वजीरगंज में सपा प्रत्याशी राज बब्बर एवं अरविन्द यादव के अलावा अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। कहा गया है कि मतदान केंद्र संख्या 192/103के बूथ संख्या192 पर जब मतदाताओं का आना बंद हो गया तब वह मतदान केंद्र से बाहर निकलकर खाना खाने जा रहा था।इसीबीच समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजबब्बर अपने साथियों को लेकर मतदान केंद्र में आए एवं फर्जी मतदान का झूठा आरोप लगाने लगे। थाने में दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि इन लोगों ने वादी एवं शिव कुमार सिंह को मारा पीटा जिससे उन्हें चोट आई । इसी बीच मतदान केंद्र के बूथ संख्या 191में नियुक्त मतदान अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव के अलावा वीके शुक्ला एवं पुलिस वालों ने बचाया। अदालत ने में मुकदमे के विचारण करने के दौरान सहा अभियुक्त अरविंद यादव की मृत्यु हो गई थी। अभियोजन ने वादी श्रीकृष्ण सिंह राणा, शिव कुमार सिंह, मनोज श्रीवास्तव के अलावा दो अन्य गवाह पेश किए।