आजमगढ़: विधायक दुर्गा प्रसाद यादव एमपी-एमएलए कोर्ट में हुए पेश

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28 साल पुराने अधिवक्ता के साथ मारपीट मामले में दर्ज कराया बयान

आजमगढ़। अधिवक्ता के साथ मारपीट के 28 साल पुराने मुकदमे में सपा विधायक व पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने गुरुवार को एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में बयान दर्ज कराया। अभियोजन के अनुसार 13 सितंबर 1994 की सुबह दीवानी कचहरी के अधिवक्ता अनिल गौड़ जब कचहरी जा रहे थे, तो पंचदेव चौराहे पर एक जुलूस गुजर रहा था। जुलूस में शामिल विधायक राम दर्शन यादव, राजबली यादव, दुर्गा प्रसाद यादव तथा जनार्दन विद्यार्थी ने अधिवक्ता के साथ मारपीट की और अपशब्द बोला। इस मामले में पुलिस ने आरोपितों को क्लीन चिट देते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी। इस पर वादी अनिल गौड़ एडवोकेट ने न्यायालय में एतराज दाखिल किया। सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने चारों आरोपितों को कोर्ट में तलब किया।
इस मामले में सभी आरोपितों की जमानत हो चुकी है। सपा विधायक दुर्गा यादव ने एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि राजबली यादव की मृत्यु हो चुकी है, अन्य आरोपी कोर्ट नहीं आ रहे हैं इसलिए उनकी पत्रावली अलग कर कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। कोर्ट के मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सिंह ने 28 जुलाई को पत्रावली अलग करके बयान मुल्जिम के लिए गुरुवार की तिथि नियत कर दी थी। सपा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव गुरुवार को न्यायालय में उपस्थित हुए और अपना बयान दर्ज कराया। न्यायालय ने अगली तिथि 10 अगस्त नियत कर दी है।

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