सीएम योगी को फंसाने के लिए रची थी गहरी साजिश, जानें पूरा मामला
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Saturday, August 27, 2022
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गोरखपुर। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़े कथित रूप से नफरत फैलाने वाला भाषण देने के 2007 के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि मामले में मंजूरी देने से इनकार करने पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यह मामला, गोरखपुर में जनवरी 2007 में हुए सांप्रदायिक दंगे से जुड़ा हुआ था। इसमें दो लोगों की मौत हुई थी जबकि कई घायल हो गए थे।
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