आजमगढ़: रमाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज
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Friday, August 05, 2022
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आजमगढ़। कातिलाना हमले के 24 साल पुराने मुकदमें में सपा विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी एम पी एम एल ए स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी।अभियोजन कहानी के अनुसार 17 फरवरी 1998 की शाम लगभग छह बजे लोकसभा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और रमाकांत यादव व उमाकांत यादव को भद्दी भद्दी गाली देने लगे। इसी बीच रमाकांत यादव तथा उमाकांत यादव भी अपने समर्थकों के साथ वहीं आ पहुंचे। दोनों तरफ से गाली गलौज तथा क्रास फायरिंग होने लगी।जिससे अफरातफरी मच गई। इस मामले में फूलपुर थाने के सब इंस्पेक्टर वेद प्रकाश सिंह ने रमाकांत यादव तथा अकबर अहमद डंपी समेत कई अन्य पर मुकदमा दर्ज कराया था।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अक्टूबर 1998 में रमाकांत यादव, उमाकांत यादव अकबर अहमद डंपी समेत 79 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। इस मुकदमे में रमाकांत यादव ने 25 जुलाई को आत्मसमर्पण कर दिया था।दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद एम पी एम एल ए स्पेशल कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा ने आरोपी रमाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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