36 साल पहले वाराणसी में 7 लोगों की हत्या का मामला, लोअर कोर्ट ने कर दिया था बरी प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 36 साल पहले वाराणसी के सिकरौरा में 7 लोगों की हत्या के मामले में माफिया बृजेश सिंह को तलब किया है। कोर्ट ने उसे 14 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर उपस्थित रहने के लिए कहा है। कोर्ट ने मूल शिकायतकर्ता को भी 14 सितंबर को तलब किया है। यह आदेश जस्टिस कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव ने हीरावती की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने याची की ओर से बहस की। इस मामले में याची हीरावती की तरफ से सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की गई है। सत्र न्यायालय ने अपने 2018 में दिए गए फैसले में बृजेश सिंह को बरी कर दिया था। याची ने सत्र न्यायालय के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इसे जघन्य हत्याकांड बताया था और बृजेश सिंह को सजा देने की अपील की है। विभिन्न मामलों में बृजेश सिंह वाराणसी सेंट्रल जेल में पिछले 13 सालों से बंद था। 13 साल बाद 4 अगस्त 2022 में माफिया बृजेश सिंह बाराणसी सेंट्रल जेल से रिहा हुआ है।