अब आसानी से कर सकेंगे यह काम लखनऊ। यूपी के उद्यमियों को बड़ी राहत मिली है। श्रम विभाग ने नए कारखानों के लिए ऑनलाइन लाइसेंस देने का सिस्टम लागू कर दिया है। श्रम विभाग की साइट पर नक्शा और फॉर्म भर कर अपलोड करने के एक महीने के बाद लाइसेंस मिल जाएगा। इसी प्रक्रिया के तहत पुराने कारखानों के लाइसेंस के नवीनीकरण भी ऑनलाइन ही हो सकेंगे। श्रम विभाग ही यूपी में खतरनाक और सामान्य कारखानों के लाइसेंस जारी करता है। अब श्रमायुक्त ने नए लाइसेंस के लिए आवेदन के ऑनलाइन परीक्षण और किसी भी तरह की कमी के निस्तारण के लिए एक महीने का समय निर्धारित किया है। इसके साथ ही कारखाना निदेशालय में ऑफलाइन सिस्टम काम नहीं करेगा। इससे पूरे प्रदेश के 75 जिलों में कारखाना लगाने के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। यूपी में इस समय 20 हजार कारखाने हैं। श्रमायुक्त ने ट्रेड यूनियन्स के चुनाव और कार्यकारिणी को भी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। यह सिस्टम फरवरी तक शुरू होगा। ऑनलाइन ही ट्रेड यूनियन्स को वैध-अवैध भी घोषित किया जा सकेगा और इसी तरह सुनवाई का सिस्टम भी लागू होगा। इसके लिए श्रमायुक्त ने सिस्टम का ब्लूप्रिंट मांगा है। श्रमायुक्त शकुंतला गौतम ने बताया, नए कारखानों के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू कर दिया गया है। अप्लीकेशन फॉर्म और फैक्टरी की साइट का नक्शा अपलोड करते ही लाइसेंस की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। इसी तरह की व्यवस्था ट्रेड यूनियन्स में भी लागू की जाएगी।