जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख को हटाना अब नहीं होगा आसान
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Wednesday, December 07, 2022
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख को अब उनके पद से हटाना आसान नहीं होगा. योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसको लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी है. अब उन्हें सामान्य अविश्वास प्रस्ताव के जरिये हटाया नहीं जा सकेगा. बल्कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख को पदच्युत करने के लिए दो तिहाई बहुमत से सदस्यों का प्रस्ताव पारित होना जरूरी होगा. साथ ही इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 2 साल के पहले नहीं लाया जा सकेगा. इससे जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी कम से कम 1 साल और सुरक्षित हो जाएगी. अभी तक जितने भी अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं उन्हें खारिज कर दिया गया है. अगले एक साल तक इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नही लाया जा सकेगा. बदली नीति के तहत अब अविश्वास प्रस्ताव महज बहुमत यानी 50 फीसदी से ज्यादा वोटों के आधार पर पास नही होगा.
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