विधायक अभय सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें साक्षी जितेंद्र बहादुर सिंह का बयान दर्ज किया गया वाराणसी। एमपी/एमएलए कोर्ट के प्रभारी अवनीश गौतम की अदालत में पूर्व सांसद व तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह पर 22 वर्ष पूर्व नदेसर क्षेत्र में हुए जानलेवा हमले के मामले में अभियोजन साक्षी जितेंद्र बहादुर सिंह का बयान दर्ज किया गया। अदालत ने आरोपित विधायक अभय सिंह की तरफ से अधिवक्ता अनुज यादव द्वारा जिरह किये जाने के आवेदन पर सुनवाई की अगली तारीख 27 फ़रवरी नियत कर दी। उधर अदालत में अभियोजन द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किये जाने के अनुरोध के बाद जिरह की गई। अदालत में जिस समय गवाह का बयान दर्ज किया जा रहा था उस समय घटना में गोली से घायल तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह भी मौजूद रहे। वरदात में घायल गवाह ने अदालत में दिए गए बयान में कहा कि 4 अक्टूबर 2002 को तत्कालीन विधायक के साथ उनकी सफारी गाड़ी से एक मरीज को देखकर जौनपुर लौट रहा था। तभी रास्ते में नदेसर स्थित टकसाल सिनेमाहल के पास शाम 6 बजे बोलेरो गाड़ी से अभय सिंह अपने 4-5 साथियो के साथ उतरे और ललकरते हुये साथियो के साथ गोली चलाने लगे, इस वारदात में विधायक, गनर, ड्रायवर समेत अन्य लोग घायल हो गए। इस बीच पुलिस आ गईं तब सभी भाग गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गवाह ने अपने बयान में कहा कि उसे गोली की चोट सर पर, गले में दाहिने कंधे पर व दाहिने हाथ में लगी थी। जहाँ घटना हुई थी वहा का माहौल भयावह हो गया था, 6 अक्टूबर को वह अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ और किसी पुलिस वाले ने उसका बयान नहीं दर्ज किया, इसके बाद अभियोजन ने गवाह को पक्षद्रोही घोषित करने का निवेदन किया और जिरह की, जिरह में कहा कि मुझे याद नहीं कि घटना वाले दिन विवेचक ने मेरा बयान लिया था या नहीं मुझे काफ़ी चोट लगी थी इसलिए ध्यान नहीं है। गवाह ने कहा कि मैंने ऐसा बयान नहीं दिया था कि घटना कारित करने वालों में अभय सिंह के साथ संजय सिंह रघुवंशी, सर्वेंद्र सिंह, संदीप सिंह, विनोद सिंह व विनीत सिंह भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान विधायक अभय सिंह व अन्य आरोपियो कि तरफ से हाजिरी माफ करने के लिए आवेदन दिया गया था। उधर पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अधिवक्ता शशिकांत रॉय व अमित सिंह टाटा के साथ वार्ता करते हुए कहा कि वह मामले की पैरवी के लिए कोर्ट आये थे, उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और आरोपियों को जल्द सजा मिलने कि उम्मीद जताई।