मऊ : बैंककर्मी से लूट के दो आरोपियों पर लगा गैंगस्टर

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जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद गिरोहबंद अधिनियम की धारा में मुकदमा पंजीकृत
रिपोर्ट : संजीव राय
मऊ। घोसी कोतवाली अन्तर्गत घोसी मधुबन मार्ग पर विगत वर्ष के अगस्त माह की 8 तारीख को मधुबन निवासी बैंक कर्मी से मोबाइल, पर्स व रुपये की लूट करने वाले दो आरोपियों पर कोतवाली पुलिस ने जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद गिरोहबंद अधिनियम की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया है। स्थानीय कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार त्रिपाठी ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि विगत वर्ष 2 अगस्त 2022 को जनपद के मधुबन थाना अन्तर्गत कोतवालपुर निवासी बैंक कर्मचारी से स्थानीय कोतवाली अन्तर्गत घोसी मधुबन मार्ग पर हथियारबंद बदमाशों ने 10 हजार नकदी, मोबाइल व पर्स लूटकर फरार हो गये थे जिसका मुकदमा स्थानीय थाने पर दर्ज किया गया था। विवेचना में मानसिंह पुत्र जयप्रकाश निवासी पश्चिम पट्टी इंदारा थाना कोपागंज, धर्मेन्द्र राजभर पुत्र स्व रामचन्द्र उर्फ रामबचन व मन्नू राजभर पुत्र सुक्खू निवासीगण मोहम्मदपुर बंसपति का नाम प्रकाश में आया व दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद लूटी गई मोबाइल बरामद की गई थी। जिलाधिकारी से अनुमोदन के बाद थाना प्रभारी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मानसिंह व धर्मेन्द्र राजभर के विरुद्ध उ0प्र0 गिरोह एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया।

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