भाजपा नेता की हत्या के 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय
By -Youth India Times
Saturday, April 01, 20231 minute read
0
शराब पीने से मना करने पर मनबढों ने किया हमला वाराणसी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम अवनीश गौतम की अदालत ने भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह की हत्या में 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया है। मामले की सुनवाई की अगली तिथि 13 अप्रैल तय की गई है। अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह गौतम के अनुसार, सिगरा थाना क्षेत्र की जयप्रकाश नगर कॉलोनी में 13 अक्तूबर 2022 की रात शराब पीने के बाद कुछ लोग मारपीट कर रहे थे। मना करने गए पशुपतिनाथ सिंह की मनबढ़ों ने लाठी-डंडे और रॉड से हमला कर हत्या कर दी थी। शोर सुनकर बचाव करने के लिए उनका पुत्र राजकुमार पहुंचा तो उस पर भी हमला किया गया। मुकदमा पशुपतिनाथ सिंह के पुत्र रुद्रेश ने दर्ज कराया था। मामले के 17 आरोपियों की जमानत खारिज हो चुकी है और सभी जेल में निरुद्ध है। एक आरोपी मंटू सरोज की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए एक साल में ट्रायल कोर्ट को विचारण करने का आदेश दिया है। इसी क्रम में 16 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने हत्या और जानलेवा हमले में आरोप तय कर दिया है। मामले की सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी, जिसमें वादी का बयान दर्ज होना है। एक आरोपी की पत्रावली बाल न्यायालय में विचाराधीन है।