Azamgarh: माफिया कुंटू सिंह समेत तीन लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा

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कुर्क की गई गैंगस्टर एक्ट की जमीन को खरीदने व बेचने का मामले
आजमगढ़। जीयनपुर कोतवाली में माफिया कुंटू सिंह समेत दो अन्य पर प्रशासन द्वारा कुर्क की गई गैंगस्टर एक्ट की जमीन को खरीदने व बेचने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
जानकारी मुताबिक वर्ष 2008 में तत्कालीन डीएम मयूर माहेश्वरी द्वारा ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर ने 14 दिसंबर 2010 को शमशाद बेगम निवासी चांदपार को तथ्यों को छिपा कर बेच दिया गया। जिसे बहरीपुर निवासी मुनिराज द्वारा सात अप्रैल 2018 को खरीदा गया । एवं पुन: 17 दिसंबर 2022 को शमशाद बेगम पत्नी हसीब को बेच दिया गया। जिसको लेकर जांच की गई तो मामला सही होने पर जीयनपुर कोतवाली में तीनों के विरुद्ध जीयनपुर कोतवाली में कोतवाल यादवेंद्र पांडेय की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। इस संबंध में कोतवाल जीयनपुर यादवेंद्र पांडेय द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन 14-1 गैंगस्टर एक्ट के तहत तत्कालीन जिलधिकारी मयूर महेश्वरी द्वारा आदेश पर कुर्क कर उपजिलाधिकारी सगड़ी को प्रशासक नियुक्त किया गया था। जिस जमीन की हेराफेरी करते हुए तथ्यों को छुपाकर कुंटू सिंह द्वारा पहले शमशाद बेगम पत्नी हसीब को बेची गई पुन: वही जमीन शमशाद बेगम ने मुनिराज प्रजापति को बेच दिया और मुनिराज प्रजापति द्वारा पुन: 2022 में चार साल बाद हसीब को बेच दी। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है।

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