रिपोर्ट-वेद प्रकाश सिंह ‘लल्ला’ आजमगढ़। अदालत ने रौनापार थाना क्षेत्र में विगत वर्ष 1997 एक महिला की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए 200 सिद्ध पाए गए हत्या अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। बताते हैं कि वर्ष 1997 में रौनापार थाना क्षेत्र के कादीपुर ग्राम निवासी दलित महिला चनौती देवी पत्नी जगरनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बिलरियागंज थाना क्षेत्र के करमैनी ग्राम निवासी तसव्वुर पुत्र कुद्दूस को आरोपित किया गया था। मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाए गए हत्यारोपी तसव्वुर को आजीवन कारावास एवं घ्10000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।