डीएम का आदेश : खुले पाये जाने पर होगी विधिक कार्यवाही आजमगढ़। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2023 हेतु मतदान दिवस पर अवकाश घोषित किया गया है। तत्क्रम में जनपद के विभिन्न प्रतिष्ठानों/कल कारखानों में नियोजित कर्मकार श्रमिकों को मताधिकार का प्रयोग करने हेतु “द्वितीय चरण“ दिनांक 11 मई (दिन बृहस्पतिवार) को सवैतनिक अवकाश रहेगा, जिससे प्रतिष्ठान में नियोजित श्रमिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, यदि कोई प्रतिष्ठान व कल कारखाने मतदान के दिन खुले पाये जाते हैं, तो सेवायोजक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।