तीन तलाक और दहेज उत्पीड़न मामले में पुलिस ने की कार्रवाई आजमगढ़। रानी की सराय थाना पुलिस ने तीन तलाक और दहेज उत्पीड़न मामले में पति अशहद खान पुत्र इरफान अहमद, इरफान अहमद आज़मी पुत्र तौफीक अहमद, उजमा बानो, सायमा बानो, सना बानो पुत्रीगण इरफान अहमद निवासी खुंदनपुर थाना मेंहनगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि रानी की सराय थाना के आंवक गांव निवासी सुफियान अहमद ने अपनी पुत्री शाहीना बानों की शादी अशहद खान निवासी खुंदनपुर थाना मेंहनगर (हाल मुकाम के-108, गली नंबर 05 अबुल फजल एनक्लेव पार्ट-1 ओखला जामिया नगर दक्षिण दिल्ली) के साथ किया था। शादी के बाद से ही शाहीना पति के साथ दिल्ली रहती थी। दोनों के चार बच्चे हुए। बड़ी बेटी की बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। शाहिना का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति के चाल-चलन में बदलाव नजर आने लगा। कारोबार करने के नाम पर वह मुझसे 50 लाख रुपये नकद व एक स्कार्पियो गाड़ी मायके से लाने का दबाव बनाने लगे। शाहिना ने जब मायके की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए ऐसा करने से इंकार किया तो उसे मारा-पीटा जाने लगा। इस बीच पति ने एक कश्मीरी लड़की से दूसरा निकाह तक कर लिया। आरोप है कि विरोध करने पर पति ने शाहीना को मारपीट कर बच्चों संग घर से निकाल दिया गया। मायके वालों को इसकी जानकारी हुई तो वे दिल्ली गए। शाहीना और उसके बच्चों को लेकर छह जून को आंवक आ गए। 8 जून को एक अज्ञात नंबर से पति ने फोन किया और फोन पर ही तीन तलाक दे दिया। मामले में पीड़िता द्वारा रानी की सराय थाने में तहरीर दी गई थी।