मुरादाबाद। बसपा सरकार में मंत्री रहे हाजी अकबर हुसैन का बेटा डॉ. नईम अकबर हनी ट्रैप का शिकार हो गया। उसने एक युवती पर हनी ट्रैप में फंसाकर रुपये ऐंठने का आरोप लगाया है। युवती और उसके परिवार के लोग पंद्रह लाख रुपये की मांग कर रहे हैं। रकम न मिलने पर केस में फंसाने की धमकी दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है।
थाना क्षेत्र के जलालपुर खास निवासी डॉक्टर नईम अकबर ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया है कि वह एमबीबीएस करने के बाद विभिन्न अस्पतालों में कार्य कर चुके हैं। वह वर्तमान में श्री सत्यसाईं मेडिकल कॉलेज अम्मापेटाई, चंगलपट, तमिलनाडू से एमएस की पढ़ाई कर रहे हैं। उसके पिता हाजी अकबर हुसैन कई बार विधायक रह चुके हैं और बसपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं।
पूर्व मंत्री के बेटे ने बताया कि पड़ोसी गांव की रहने वाली एक युवती ने उसको अपने प्रेमजाल में फंसाने की नियत से प्यार भरी बात करनी शुरू कर दी थी। व्हाट्सअप पर अपने फोटो भी भेजने शुरू कर दिए थे। जब वह अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में कार्य करते थे। तब युवती दिल्ली में आकर उनसे मिली और अपने साथ घुमाने के लिए ले गई थी। इसके बाद उसके मोबाइल पर अश्लील फोटो भी भेजने शुरू कर दिए।
दो तीन बार निर्वस्त्र होकर वीडियो कॉल भी थी। इसके बाद में युवती ने उनसे रुपये भी मांगने शुरू कर दिए थे। जिसको वह पूरा नहीं कर सकता था। इसी बीच वह उसके जाल में फंसने पर थोड़े रुपये भी देने लगा लेकिन धीरे- धीरे मांग बढ़ती गई। मांग पूरी करने से मना करने पर युवती ने कहा कि मुझे रुपये दो या फिर शादी करो, वरना तुम्हें बदनाम कर दूंगी। साथ ही जहर खाने और आत्महत्या करने की धमकी देने लगी।
डॉक्टर का कहना है कि इन धमकियां से वह भयभीत हो गए। और पैसे देने लगे। तीस जून को ईद उल जुहा पर अपने घर आया तो इस युवती ने मोबाइल पर उससे 15 लाख रुपये की मांग की। डॉक्टर ने रुपये देने से इंकार किया तो युवती ने झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी। गलियां देते हुए उसके परिवार को भी मुकदमे में फंसाकर तबाह करने की धमकी दी।
डॉक्टर का कहना है कि इस बातचीत की रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में मौजूद है। डॉक्टर का आरोप कि युवती ने उसको हनीट्रैप के जरिये अपने जाल में फंसा लिया है। डॉक्टर ने अपने परिवार से बात की। तब डॉक्टर के भाई वसीम अकबर ने युवती के पिता से बात की तो युवती की बुआ ने भी अभद्रता की। साथ ही कहने लगी कि अगर बात नहीं मानी तो तुम्हारे परिवार को जेल में डलवा देंगे और इतने मुकदमे लिखवाए कि जिंदगी भर बाहर भी नहीं निकलेंगे। इस साजिश में युवती का भाई भी शामिल हैं। प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि आईपीसी की धारा 385, 388, 504 और 120बी के तहत दर्ज हुए मुकदमे की विवेचना शुरू कर दी और साक्ष्यों के आधार आगे की कार्रवाई की जाएगी।