हाईकोर्ट के आदेश पर खाली मार्कशीट में मिलेंगे अंक
आगरा। यूपी बोर्ड के सत्र 2020-2021 के हाईस्कूल के बच्चों को अब 15 नवंबर तक नंबर वाली मार्कशीट मिल जाएगी। कोविड काल के इन वर्षों के हाईस्कूल के बच्चों को बिना अंकों वाली मार्कशीट जारी कर प्रोन्नत कर दिया गया था। इस पर चाइल्ड राइट्स एक्टिवस्ट नरेश पारस ने आगरा के 89 बच्चों के साथ मिलकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि कोरी मार्कशीट होने के कारण इंटर पास कर लेने पर भी उन्हें अन्य संस्थानों में दाखिला नहीं मिल रहा है। इस पर उच्च न्यायालय ने आदेश दिए कि स्कूलों को 20 सितंबर तक अंक भेजने होंगे, साथ ही बोर्ड को 15 नवंबर तक अंकपत्र जारी करने होंगे।
चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट नरेश पारस ने बच्चों की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सभी बच्चे नाबालिग थे, इसलिए सभी की पैरवी उन्होंने की। नौ माह चले इस केस में न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए कहा कि विद्यार्थियों ने जिन संस्थानों से हाईस्कूल में अध्यन किया है, उन्हें 20 सितंबर से पहले अधिसूचित अंक अपलोडिंग करने की व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जाए। विद्यालयों को हाईस्कूल की प्री-बोर्ड परीक्षा और 9वीं कक्षा के आधार पर परीक्षण सैद्धांतिक और व्यावहारिक, परियोजना कार्य के संबंध में क्रमश: 70 और 30 में से अंकों को स्पष्ट रूप से विभाजित करके बोर्ड को भेजने होंगे।