ग्राम प्रधान के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम के तहत नोटिस जारी करने के दिए निर्देश
मऊ। आज जिलाधिकारी अरुण कुमार ने ग्राम पंचायत सरयां, विकासखंड मोहम्मदाबाद गोहना स्थित अस्थाई गो आश्रय स्थल पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ होने पर संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी शिशिर पांडे को निलंबित करने का आदेश जारी किया।
ज्ञातव्य है कि जनसुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता श्री रमेश यादव,राम शब्द, कमला,विनोद कुमार आदि द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष संबंधित ग्राम प्रधान नौशाद अहमद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी शिशिर पांडे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उक्त गौशाला में पर्याप्त मात्रा में चारे एवं भूसे सहित चोकर एवं गुड़ की पर्याप्त व्यवस्था न होने तथा पशुओं की ठीक ढंग से देखभाल न होने के कारण दिन प्रतिदिन पशु कमजोर होते जा रहे हैं तथा विगत कई दिनों में कई पशुओं की मृत्यु भी हो चुकी है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद गोहना को स्थलीय निरीक्षण कर जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। अपनी जांच आख्या में उप जिला अधिकारी मोहम्मदाबाद गोहाना ने संबंधित गो आश्रय स्थल की दयनीय व्यवस्था हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया तथा गौशाला के संचालन में घोर लापरवाही व अनियमितता बरतने का भी आरोप लगाया था। जिसको संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने आज ग्राम पंचायत अधिकारी शिशिर पांडे को निलंबित करने का आदेश जारी किया। साथ ही पूरे प्रकरण में संबंधित ग्राम प्रधान नौशाद अहमद की भी जिम्मेदारी तय करते हुए पंचायती राज अधिनियम के तहत नोटिस जारी करते हुए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी को जिलाधिकारी द्वारा दिए गए।