रिपोर्ट-संजीव राय
मऊ। जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार ने गुंडा एक्ट नियंत्रण अधिनियम के तहत सुनवाई के बाद 06 लोगों को 6-6 माह के लिए जिलाबदर करने का आदेश दिया। इसमें शमीम पुत्र मो0 नजीर निवासी नसीम पुत्र मो0 नजीर निवासी ओन्हाईच थाना सरायलखंसी , गोविंद यादव पुत्र चंद्रदेव यादव निवासी भेड़ियाधर थाना चिरैयाकोट, अरुण राजभर उर्फ दाढ़ी पुत्र राजेश राजभर निवासी मिर्जापुर थाना रानीपुर, अक्षय कुमार पुत्र लालबिहारी निवासी बहोरनपुर थाना मधुबन एवं रामानुज सिंह उर्फ बबलू सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी भाटीकला थाना मुुहम्मदाबाद गोहना शामिल है। इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में कई अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला बदर के दौरान इन पर कड़ी नजर रखने एवं जनपद की सीमा के अंदर प्रवेश न करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिया।