रिपोर्ट-संजीव राय
मऊ. जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम ने बताया कि जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह नवम्बर 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दिनांक 05 नवम्बर 2023 से 20 नवम्बर 2023 के मध्य निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि माह नवम्बर, 2023 के सापेक्ष होने वाले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूं व 21 किग्रा चावल कुल 35 किग्रा० प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उनके कार्ड से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 02 किगा गेहूं व 03 किग्रा चावल कुल 05 किग्रा0 प्रति यूनिट निःशुल्क दिनांक 05 नवम्बर 2023 से 20 नवम्बर 2023 तक किया जायेगा। जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थी उक्त दिवस पर अपने उचित दर विक्रेता के यहां से उपरोक्तानुसार आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं।