पुलिस की वर्दी पहनकर दिया था घटना को अंजाम
बुलंदशहर। बुलंदशहर में अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-1 डॉ. मनु कालिया के न्यायालय ने अगौता में महिला की हत्या के मामले में गाजियाबाद की पूर्व जिला पंचायत सदस्य नीतू सिंह समेत चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने चारों अभियुक्तों पर 26-26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य नीतू सिंह प. उप्र के कुख्यात युद्धवीर सिंह बाटा की पत्नी है। पति की मौत का बदला लेने के लिए नीतू ने रिश्तेदारों के साथ पुलिस की वर्दी पहनकर घटना को अंजाम दिया था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा ने बताया कि पांच फरवरी 2012 को थाना अगौता में वादी पप्पू उर्फ शेखर उर्फ हरिओम पुत्र धीरा सिंह निवासी गांव पवसरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसकी पत्नी बाला देवी दूसरे कमरे में सोई हुई थी। देर रात कुछ लोगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए घर का दरवाजा खुलवाया। जैसे ही उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला तो आरोपियों ने बाला की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। हत्या करने का आरोप गाजियाबाद की पूर्व जिला पंचायत सदस्य नीतू सिंह, उसके रिश्तेदार कृष्णपाल उर्फ राजा, नरेश निवासी गांव सिरोंधन थाना धौलाना जिला हापुड़ एवं योगेश उर्फ छोटू निवासी गांव दयानतपुर थाना बाबूगढ़ जिला हापुड़ पर लगा था।
पूर्व जिला पंचायत सदस्य नीतू सिंह के पति युद्धवीर सिंह बाटा की हत्या कर दी गई थी। हत्या का बदला लेने के लिए आरोपी नीतू सिंह ने अपने तीन अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर पुलिस की वर्दी पहनकर दूसरे पक्ष के घर पहुंचकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-1 डॉ. मनु कालिया के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश ने साक्ष्यों का अवलोकन, दलीलों सुनकर सभी चार आरोपियों को दोषी पाया।