रिपोर्ट-संजीव राय
मऊ। जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार ने गुंडा एक्ट के मामले में 9 लोगों को जिला बदर करने का आदेश दिया। इसमें मनोज यादव पुत्र फूलबदन यादव निवासी गुलौरीकला थाना मधुबन , सुधीर सिंह पुत्र रमेश सिंह उर्फ काका निवासी कैथवाली थाना सरायलखंसी , रविंद्र भारती पुत्र स्वर्गीय रामजीत निवासी दादनपुर अहिरौली कोतवाली घोसी , दुष्यंत पुत्र मनोज उर्फ खरपत्तू निवासी हांसपुर थाना सरायलखंसी, लल्लन नट पुत्र मुन्ना नट निवासी मोहम्मदपुर बाबूपुर थाना कोपागंज , जनार्दन हरिजन पुत्र बद्री हरिजन निवासी मुस्किया थाना घोसी , आकाश राय उर्फ गोलू पुत्र कौशल राय निवासी खरकौली थाना दोहरीघाट, तसलीम आरिफ पुत्र नसीरुद्दीन निवासी फतेहपुर मंडाव थाना रामपुर और राकेश यादव पुत्र केदार यादव निवासी डोडापुर थाना सरायलखंसी शामिल हैं।
इन सभी के विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में कई अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला बदर के दौरान इन पर कड़ी नजर रखने एवं जनपद की सीमा के अंदर प्रवेश न करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिया।